चेक अनादरण मामले में जूता - चप्पल कारोबारी को 6 महीने का कारावास

धर्मेन्द्र कोठारी | 29 Oct 2021 05:43

भीलवाड़ा । विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या -3 ने चेक अनादरण के मामले में महालक्ष्मी शू प्लाजा के प्रोपराइटर मनीष लालवानी को दोषी मानते हुए 6 महीने के कारावास की सजा सुनाई । सात लाख रुपए क्षतिपूर्ति अदा करने का भी निर्देश दिया । एसपी फुटवियर के प्रोपराइटर व आजाद मोहल्ला में रहने वाले शांतिप्रकाश मोहता ने अधिवक्ता पवन पंवार के मार्फत वाद दायर किया । परिवादी ने बताया कि मनीष ने उनकी फर्म से फुट वीयर उधार में खरीदा । इसके बदले एक लाख 97 हजार 500 रुपए के तीन चेक दिए थे । निर्धारित समय पर चेक बैंक में लगाया गया । खाते में राशि नहीं होने से चेक अनादरित हो गया । तकाजा करने के बाद भी राशि नहीं लौटाई गई । अदालत ने मनीष लालवानी को छह माह की सजा तथा 7 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के देने के आदेश दिए हैं ।

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