23 फरवरी से आगामी दो माह तक भीलवाड़ा जिले के सम्पूर्ण नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में बिना सक्षम स्वीकृति के धार्मिक, प्रतीक चिन्ह युक्त झण्डिया लगाने पर रहेगा प्रतिबंध
दैनिक भीलवाड़ा न्यूज, भीलवाड़ा। जिला मजिस्टेट आशीष मोदी ने आदेश जारी कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भीलवाड़ा जिले के सम्पूर्ण नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक सम्पत्ति यथा-राजकीय भवन, राजकीय उपक्रम/बोर्ड/ निगम के भवन, सार्वजनिक सामुदायिक भवन /विश्राम गृह, सार्वजनिक पार्क, चैराहे/तिराहे पर निर्मित सर्किल, विद्युत एवं टेलिफोन के खम्भे (पॉल) इत्यादि अथवा अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति पर बिना सक्षम स्वीकृति/सहमति के धार्मिक प्रतीक चिन्ह युक्त झण्डिया लगाने पर प्रतिबन्ध हेतु निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह आदेश 23 फरवरी से आगामी दो माह तक भीलवाड़ा जिले के सम्पूर्ण नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में बिना सक्षम स्वीकृति के धार्मिक, प्रतीक चिन्ह युक्त झण्डिया लगाने पर प्रतिबंध रहेगा।
आदेशानुसार जिले में आयोजित होने वाले धार्मिक प्रयोजनों के दौरान धार्मिक प्रतीक चिन्ह युक्त झण्डिया सार्वजनिक सम्पत्ति यथा-राजकीय भवन, राजकीय उपक्रम/बोर्ड/ निगम के भवन, सार्वजनिक सामुदायिक भवन/विश्राम गृह, सार्वजनिक पार्क, चैराहे/तिराहे पर निर्मित सर्किल, विद्युत एवं टेलिफोन के खम्भे (पॉल) इत्यादि अथवा अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति पर बिना सक्षम स्वीकृति/सहमति के लगाकर, व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित कर साम्प्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास किया जाता हैं। जिससे लोक शांति भंग होने और कानून-व्यवस्था तथा सामाजिक सद्भाव प्रतिकूल रूप से बाधित होने की आशंका उत्पन्न हो सकती है। ऐसी स्थिति में सामाजिक सद्भाव एवं लोक-शांति बनाये रखने हेतु तत्काल निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। आदेशानुसार आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिए गए है। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा, तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।
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