कानून में पुरुषों की भांति महिलाओं को भी बराबर के अधिकार- ओझा

मूलचन्द पेसवानी | 10 Mar 2023 03:06

दैनिक भीलवाड़ा न्यूज़, शाहपुरा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा तालुका स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के दौरान विधिक जागरूकता कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को तालुका विधिक सेवा समिति शाहपुरा के तत्वावधान में पंचायत समिति सभागार शाहपुरा मे एम्पॉवरमेन्ट ऑफ वूमन थ्रु लिगल अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमे महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण कानून जैसे विवाह विच्छेद संबंधी कानून, महिलाएं और आयकर कानून, भरण पोषण कानून, बलात्कार व एसिड अटैक संबंधी कानून प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, दहेज प्रतिषेध कानून व महिलाओं का संपत्ति में अधिकार व अन्य विधिक जानकारी दी गई।

कार्यक्रम के अध्यक्षता तालुका विधिक सेवा समिति शाहपुरा के अध्यक्ष एवं अपर जिला न्यायाधीश सुनील कुमार ओझा द्वारा की गई। मुख्य अतिथि अधिशाषी अधिकारी भानु प्रताप सिंह और रिसोर्स पर्सन एडवोकेट प्रीति जैन, एडवोकेट किरण गुर्जर, सामाजिक कार्यकर्ता तारा चाष्टा द्वारा विधिक जानकारी दी गयी। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट हितेष शर्मा ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत में सभी अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप जला कर की।

इसके बाद राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का थीम सॉन्ग हक हमारा भी है चलाया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष और मुख्य अतिथि का राजविका के ब्लॉक मैनेजर शिवम वर्मा ने मल्यापर्ण कर स्वागत किया। कार्यकर्म के अध्यक्ष एडीजे सुनील कुमार ओझा ने कहा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं और जहाँ स्त्रियों की पूजा नही होती है, उनका सम्मान नही होता है वहाँ किये गये समस्त अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं। महिलाओं को अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी रखने के साथ साथ उन अधिकारों के प्रति जागरूक भी रहना पड़ेगा जिससे वो खुद को और अपने परिवार की सुरक्षा करने में सक्षम हो सके। महिलाओं के सम्मान के लिए यह दिवस मनाया जाता है। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की जानकारी देते हुए कहा कि कानून में पुरुषों की भांति महिलाओं को भी बराबर के अधिकार दिये हैं।

मुख्य अतिथि अधिशाषी अधिकारी भानु प्रताप सिंह ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करते हुए इस दिन को महिलाओं के आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष में बतौर उत्सव मनाया जाता है। रिसोर्स पर्सन एडवोकेट प्रीति जैन ने कहा कि हमारे संविधान द्वारा महिलाओं को बहुत से अधिकार प्रदान किये गये है, परन्तु उनका महत्व तभी है, जबकि इन अधिकारों की जानकारी हो और विवाह विच्छेद, भरण पोषण, दहेज प्रथा निरोधक कानून आदि के बारे में बताया।

रिसोर्स पर्सन एडवोकेट किरण गुर्जर ने कहा कि वर्तमान में संवैधानिक अधिकारों के कारण महिला एवं पुरूषों की स्थति एक समान है। आज महिलाएं सभी क्षेत्रों में पुरूषों के समान ही कदमताल कर रही हैं, क्योंकि संविधान स्त्री एवं पुरूष दोनों को एक समान अधिकार प्रदान करता है। रिसोर्स पर्सन सामाजिक कार्यकर्ता तारा चाष्टा ने कहा कि महिला पुरूषों से अधिक शक्तिशाली है, आवश्यकता है तो केवल उसे अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानने की है।

अपर लोक अभियोजक हितेश शर्मा ने कहा कि समाज में महिला जितनी सुरक्षित एवं स्वतंत्र होगी, उस समाज में महिला उतनी ही सशक्त होगी। साथ ही यह भी बताया कि महिलाओं को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों दोनों के प्रति ही निरंतर जागरूक रहने की आवश्यकता है। राजीविका ब्लॉक मैनेजर शिवम वर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति एवं अपर जिला न्यायाधीश सुनील कुमार ओझा अधिकारी भानु प्रताप सिंह हाडा, अपर लोक अभियोजक हितेश शर्मा, एडवोकेट प्रीति जैन, एडवोकेट किरण गुर्जर, आंगनबाड़ी सहायिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता तारा चाष्टा, महिला शक्ति संचय अध्यक्ष मदन कवर शर्मा, अध्यापिका उर्मिला पाराशर, राजीविका ब्लॉक मैनेजर शिवम वर्मा, कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, राजीविका कार्यकर्ता, विभिन्न महिला संगठनो की कार्यकर्ता, नर्सेजकर्मियों आदि ने भाग लिया।

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