एक मुश्त समझौता योजना 31 मार्च तक
दैनिक भीलवाड़ा न्यूज, भीलवाडा। राज्य सरकार द्वारा किसानो के हित मे एकमुश्त समझौता योजना 2021 दिनांक 31.03.2022 तक के लिए स्वीकृत की गई, जिसके अनुसार सहकारी भूमि विकास बैक के दिनांक 01.07.2021 को अवधिपार कृषि व अकृषि ऋणो पर ब्याज राहत है। जो कृषक 1 जुलाई 2021 को ऋण अवधिपार हो चुके है एंव वर्तमान मे ऋण अवधिपार बकाया है उनको एकमुश्त भुगतान करने पर ब्याज व दण्डनीय ब्याज एंव वसूली व्यय मे 50 प्रतिशत का लाभ दिया जा सकेगा।
मृतक ऋणी सदस्यो का शत-प्रतिशत ब्याज माफ
एकमुश्त योजनान्तर्गत ऐसे ऋणी कृषक जिनकी मृत्यु हो गयी है एंव योजनान्तर्गत पात्रता की श्रेणी मे आ रहे है उनका शत प्रतिशत ब्याज व दण्डनीय ब्याज एंव वसूली व्यय की राहत दी जायेगी केवल मृतक सदस्य के वारिसान से समस्त बकाया मुल राशि ही जमा की जायेगी योजनान्तर्गत ऋणी द्वारा समझौता राशि का 25 प्रतिशत जमा करवाने पर ऋणी के विरूद्व समझौता अवधि क्रियान्वयन तक सहकारी अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही स्थगित की जा सकेगी।
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