राजकार्य में बाधा पहुंचाने के आरोपी को एक वर्ष के कारावास व अर्थदंड से दंडित किया

मूलचन्द पेसवानी | 06 Jun 2022 04:18

दैनिक भीलवाड़ा न्यूज़, शाहपुराअपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार ओझा ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण आदेश में राजकार्य में बाधा पहुंचा कर हमले के मामले में आरोपी हंसराज बावरी को एक वर्ष का कारावास की सजा ओर अर्थदण्ड से दंडित किया।

अपरलोक अभियोजक हितेष शर्मा ने बताया कि इस प्रकरण में तथ्यों के अनुसार परिवादी श्याम सुंदर ने पुलिस थाना फुलिया कला में रिपोर्ट दर्ज करवाई की दिनांक 24 मार्च 2016 को दोपहर तामिल कराने एवं जांच परिवार हेतु राज्यास पहुंचा वहां पर परिवाद की जांच परिवादिया से कर रहा था इतने में ही फूलिया कला थाने से उसके मोबाइल पर फोन आया और उन्होंने बताया कि हंसराज बावरी निवासी राज्य के विरुद्ध परिवाद आया है। उसको भी लेकर थाने आना इतने में ही हंसराज बावरी जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी जिससे जान से मारने की नियत से उसने प्रार्थी पर वार कर दिया। जिसे उसने अपने दोनों हाथों से बचाव किया। जिससे उसके शरीर पर अनेक जगह चोटे और वो चोटिल हो गया लोगो ने बीच बचाव कर सेटेलाइट हास्पिटल शाहपुरा में भर्ती कराया इस प्रकार उसे जान से मारने की नियत से वार कर राजकार्य में बाधा पहुंचाई इत्यादि ये रिपोर्ट फुलिया थाने में पेश की गई। जिस पर फुलिया थाने दारा मुल्जिम के खिलाफ अंतर्गत धारा 332, 341, 353 ओर 308 भारतीय दंड संहिता में न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक हितेष शर्मा ने पैरवी की।

प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा सभी साक्षी परीक्षित करवाए गए एवं पत्रवाली में पेश सभी दस्तावेजों पर प्रदश अंकित कराए गए। इसके आधार पर माननीय न्यायाधीश सुनील कुमार ओझा ने अभियोजन पक्ष से सहमत होते हुए अभियुक्त हंसराज बावरी को राजकार्य में बाधा पहुंचा कर हमले के लिए धारा अंतर्गत 332, 333,341 ओर 353 भारतीय दंड संहिता का आरोपी मानते हुये अभियुक्त को दोषी करार देते हुए धारा 341 भारतीय दंड संहिता में एक माह के साधारण कारावास की सजा व धारा 332 भारतीय दंड संहिता के आरोप में छह माह का साधारण कारावास और एक हजार रुपए का अर्थदंड और धारा 353 भारतीय दंड संहिता के आरोप मे छह माह का साधारण कारावास और एक हजार रुपए का अर्थदंड और धारा 333भारतीय दंड संहिता के आरोप में एक वर्ष का साधारण कारावास और दो हजार रुपए का अर्थदंड से दंडित करते हुए आदेश सुनाया। ये सभी सजाएं एक साथ चलेगी।

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