परिषद की कार्यवाही:शहर में दो प्रतिष्ठानो पर गंदगी फैलाने पर प्रतिष्ठान सीज,एक हजार का लगाया जुर्माना
दैनिक भीलवाड़ा न्यूज, भीलवाड़ा। नगर परिषद ने शहर में गंदगी फैलाने एवं प्रतिष्ठानों के बाहर कचरा पात्र नहीं रखने को लेकर मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक ने शहर के दो प्रतिष्ठानो के खिलाफ कार्यवाही की, जिसके चलते आस पास की दुकानों पर हड़कम्प मच गया ।
जानकारी के अनुसार नगर परिषद आयुक्त दुर्गा कुमारी के निदेर्शानुसार मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक की टीम ने आज शहर के गोल प्याउ चोराहा के पास श्रीराम गजक भंडार के मालिक चांदमल साहु,एवं शाम की सब्जी मंडी स्थित पंजाब नेशनल बैंक के सामने भगवती काॅफी हाॅउस के मालिक बबलू तम्बोली को गंदगी नही फैलाने को लेकर निदेर्शित किये जाने के बाद भी प्रतिष्ठान पर कचरा पात्र नही रखने एवं गंदगी फैलाने पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 232 के अन्तगर्त 1000/- रूपये शास्ती अधिरोपित करते हुए, आगामी 48 घंटो के लिए प्रतिष्ठान को सीज किया गया है, इस हेतु संबंधित स्वास्थ्य निरीक्षक को रिसीवर नियुक्त किया गया। इन दोनों प्रतिष्ठानो की मौके पर कायर्वाही के दौरान मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक संजय खोखर, स्वास्थ्य निरीक्षक गोविन्द चन्नाल, स्वास्थ्य निरीक्षक लता देसाई, व जमादार छोटु चन्नाल होमगार्ड्स,पीसी जोरावर सिंह मय होमगार्ड्स जाब्ता मौजुद थे। परिषद आयुक्त दुर्गा कुमारी ने कहा की शहर में गंदगी फैलाने एव प्रतिष्ठानो पर कचरा पात्र नही रखने वालों के खिलाफ आगे भी नगर परिषद द्वारा नियमित रूप से सख्त कायर्वाही जारी रहेगी।
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