निकाय प्रमुखों के अधिकारों में की कटौती, कमिश्नर और ईओ ही देंगे पट्टे
दैनिक भीलवाड़ा न्यूज, जयपुर। राज्य में गहलोत सरकार ने प्रदेश की नगरीय निकायों के मुखियाओं के अधिकारों में कटौती कर दी है। सरकार ने अब आमजन को जारी होने वाले फ्री होल्ड पट्टों पर इन मुखिया के हस्ताक्षर की अनिवार्यता काे खत्म कर दिया है। निकायों में अब कमिश्नर या अधिशाषी अधिकारी (ईओ) अपने ही हस्ताक्षर से पट्टे जारी कर सकेंगे। ये निर्णय तब हुआ है, जब एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टे देने में लापरवाही करने वालों अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कही।
सूत्रों के मुताबिक स्वायत्त शासन निदेशालय की ओर से जारी आदेशों अब लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे को कमिश्नर और ईओ ही अपने स्तर पर पट्टे जारी करने का जिक्र किया है। अभी तक इस तरह के पट्टे पर निकायों में मुखिया (पालिका अध्यक्ष, सभापति या महापौर) के हस्ताक्षर करने अनिवार्य है। आपको बता दें कि इससे पहले सरकार ने पट्टे के लिए आने वाले आवेदनों की स्वीकृति के मामले में भी निकाय प्रमुखों की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था।
आनाकानी करने वालों की मांगी थी लिस्ट
9 सितम्बर को जयपुर में हुए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के शुभारम्भ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि प्रशासन शहरों के संग अभियान में हर लोगों को पट्टे मिले इसके लिए हमने नियमों में हर तरह के संशोधन कर दिए है। इसके बाद भी कई अधिकारी-कर्मचारी ऐसे है जो जनता का काम करने में आनाकानी कर रहे है या बेवजह परेशान कर रहे है। उन्होंने पार्षदों और जनप्रतिनिधियों को ऐसे अधिकारियों-कर्मचारियों की लिस्ट बनाकर सरकार को भिजवाने के निर्देश दिए।