आज से हुए 6 छोटे-बड़े बदलाव: कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 21 रुपए बढ़े, मलेशिया में भारतीयों के लिए वीजा-फ्री एंट्री

devendar singh | 01 Dec 2023 04:43

दैनिक भीलवाड़ा न्यूजआज यानी 1 दिसंबर 2023 से कई छोटे-बड़े बदलाव हुए हैं। आज से भारतीय नागरिकों को मलेशिया में वीजा-फ्री एंट्री मिलेगी। इसके अलावा कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में करीब 20 रुपए का इजाफा किया गया है। फर्जी सिम पर सख्ती के लिए नियमों में भी बदलाव हुआ है।

1. कॉमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हुआ

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। दिल्ली में ये अब 21 रुपए महंगा होकर 1796.50 रुपए का हो गया है। पहले सिलेंडर 1775 रुपए में मिल रहा था। वहीं 14.2 KG वाले घरेलू गैस सिलेंडरों के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

2. मलेशिया में भारतीयों के लिए वीजा-फ्री एंट्री

मलेशिया में 1 दिसंबर से भारत और चीन के नागरिकों को वीजा-फ्री एंट्री मिलेगी। चीनी और भारतीय नागरिक 30 दिनों तक मलेशिया में वीजा-फ्री रह सकते हैं। अगर आप भारत से कुआलालंपुर जाते हैं, तो चेन्नई-कोलकाता जैसे शहरों से फ्लाइट से जाने-आने का खर्च करीब 12,000 रुपए आएगा। इससे पहले श्रीलंका-थाईलैंड भी वीजा फ्री एंट्री का ऐलान कर चुके हैं।

3. फर्जी-सिम पर सख्ती के लिए नियमों में बदलाव

आज से सिम बेचने के नियमों में बदलाव किया गया है। इसके तहत सिम बेचने वाले सभी डीलर्स का वैरिफिकेशन होना अनिवार्य होगा। डीलर्स को सिम बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा।

किसी भी सिम बेचने वाले व्यापारी की पुलिस वैरिफिकेशन की जिम्मेदारी टेलीकॉम ऑपरेटर्स की होगी। नियमों की अनदेखी करने पर 10 लाख का जुर्माना देना पड़ सकता है। सरकार द्वारा ये कदम फर्जी सिम कार्ड बेचने पर सख्ती करने के लिए उठाया गया है।

4. अगर डॉक्यूमेंट लौटने में हुई देरी तो बैंक देगा जुर्माना

आज से बैंक से संबंधित बदलाव होने जा रहा है। ये बदलाव रिजर्व बैंक RBI की ओर से किया गया है। इसके तहत पूरा लोन चुकाने के बाद 30 दिनों के भीतर ग्राहक द्वारा गारंटी के एवज में रखे गए डॉक्युमेंट्स उसे वापस लौटाने होंगे। तय समय पर ये डॉक्यूमेंट वापस ना करने की स्थिति में बैंकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। ये जुर्माना 5 हजार रुपए प्रति दिन के हिसाब से देना होगा।

अगर डॉक्यूमेंट गुम जाते हैं तो उस स्थिति में बैंक को एक्स्ट्रा तीस दिनों का समय मिल सकेगा। इस मामले में बैंक को नए डॉक्यूमेंट दिलाने में मदद करनी होगी और इसका खर्च भी उठाना होगा।

5. इस्तेमाल न होने वाली यूपीआई आईडीज हो जाएंगी डीएक्टिवेट

पेमेंट रेगुलेटरी NPCI ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी कर थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स से कहा कि वो ऐसी UPI आईडी को डीएक्टिवेट करें, जिन्होंने एक साल से अपनी आईडी से कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है। 31 दिसंबर तक ऐसे इनएक्टिव कस्टमर्स की UPI आईडी को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। ऐसी आईडीज पर इनवर्ड ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा यानी फंड नहीं आ पाएगा, लेकिन पेमेंट कर सकेंगे।

6. IPO लिस्टिंग में 6 की जगह सिर्फ 3 दिन लगेंगे

मार्केट रेग्युलेटर सेबी (SEBI) ने IPO लिस्टिंग के टाइम को 6 (T+6) दिन से घटाकर 3 (T+3) दिन कर दिया है। यानी अब IPO इश्यू बंद होने के बाद शेयर मार्केट में कंपनियों के शेयर की लिस्टिंग 3 दिन में ही हो सकेगी। पहले ये 6 दिन में होती थी। सेबी के इस फैसले से IPO मार्केट में लिस्टिंग की प्रक्रिया तेज होगी और निवेशकों को लिस्टिंग के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साथ ही IPO में शेयर अलॉट नहीं होने पर रिफंड भी जल्दी मिल सकेगा। यहां T इश्यू बंद होने की अंतिम तारीख है।


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